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श्री पुष्कर सिंह धामी
मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
भारत सरकार ने दिव्यांगजनों की शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य बाधामुक्त वातावरण एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के प्राविधानों की समुचित देखभाल हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया है । दिव्यांगजनों के हितार्थ संचालित योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिव्यांगजनों को उपलब्ध हो सके, इसकी मॉनीटरिंग के लिए अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत कार्यालय / न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड की स्थापना वर्ष 2004 में की गई है। वर्तमान में कार्यालय का भवन न होने के कारण कार्यालय किराये के भवन पता:- 12 तिलक रोड, नियर बिन्दाल ब्रिज, देहरादून में संचालित है।
उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 293/स0क0-04-145(स0क0)/03 दिनांक 29.01.2004 द्वारा देहरादून मुख्यालय में आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की स्थापना की गई, जिसमें निम्न पद सृजित किये गये हैं:-

वर्तमान में आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में श्री गौरव कुमार,(आई0ए0एस0) आयुक्त दिव्यांगजन तथा श्रीमती ललिता पाण्डे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत हैं, शेष पदों पर आऊटसोर्स/संविदा आधार पर कार्मिक तैनात हैं।
सुश्री शिल्पी बमोला, राज्य समन्वयक द्वारा दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 बनाने का कार्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय से किया जाता है।
उद्देश्य:-
कार्यालय के गठन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों हेतु दिये गये प्राविधानों का शत-प्रतिशत सम्बन्धित विभागों से अनुपालन करवाना एवं दिव्यांगजनों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।