आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखंड कार्यालय आपका स्वागत करता है !
  • CM of Uttarakhand

    श्री पुष्कर सिंह धामी
    मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

दिव्यांगजन योजनायें
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विभागीय उपलब्धियाँ


  1. लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में नोडल अधिकारी के रूप में नामित होने पर दृश्टिहीन मतदाताओं के लिये ब्रेल बैलेट शीट के मुद्रण कार्य के पर्यवेक्शण एवं अनुश्रवण का कार्य सम्पादित करवाया गया तथा बैलेट शीट 70 विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्राप्त करायी गयी।
  2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजनो हेतु राज्य में सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों (रैम्प पार्किग, व्हील चेयर, साईनेज, रैलिंग आदि की व्यवस्था) तथा परिवहन निगम की बसों को सुगम्य बनाये जाने हेतु निर्देश निर्गत करते हुए अनुपालन कराया गया।
  3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजनो हेतु राज्य में सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों (रैम्प पार्किग, व्हील चेयर, साईनेज, रैलिंग आदि की व्यवस्था) तथा परिवहन निगम की बसों को सुगम्य बनाते हुए दिव्यांगजन सीट चिन्हित की गई।
  4. उत्तराखण्ड राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-72 के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय दिव्यंागता समिति का गठन किया गया है।
  5. राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड में नामित सदस्यों की अवधि पूर्ण होने पर नवीन सदस्य नामित कराये गये।
  6. भारत सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजनों हेतु विशिश्ट पहचान पत्र (UDID) योजना से दिव्यांगजनो को लाभान्वित करते हुए राज्य में अब तक कुल 92042 दिव्यांगजनों को यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत हुए।
  7. डाॅ0 कपिल चैधरी, एसिस्टेंट प्रोफेसर, विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा की शिकायत में वाद पंजीकृत कर वादी को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान कराया गया।
  8. डा0 सबज कुमार आनन्द, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी के दिव्यंाग पुत्र का नाम पेंशन अभिलेखो में दर्ज कराया गया।
  9. श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना, सहायक अध्यापक, रा0पू0मा0वि0 बानूसा (पुरनापुर) खटीमा, ऊधम सिंह नगर को शिक्षा विभाग से वेतन विसंगति होने पर सही वेतन निर्धारण करवाया गया तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित बिलो का भुगतान करवाया गया।
  10. दिव्यांगजनों हेतु राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में विशेष पर्ची काउण्टर एवं बैठने की उचित व्यवस्था तथा उनका उपचार एवं निदान प्राथमिकता पर करने के आदेश महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये।